Raigarh News: संविदा कर्मियों द्वारा 1 सूत्रीय मांग नियमितीकरण को लेकर 3 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जा रहा है। इसी बीच राज्य शासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारियों पर एस्मा एक्ट लागू किया गया है। जिसके विरोध में संविदा कर्मियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सामूहिक त्यागपत्र सौंपा है।
कलेक्टर को संविदा कर्मचारियों द्वारा दिए गए त्याग पत्र में बताया गया है कि 45000 संविदा कर्मचारी छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर 3 जुलाई से 1 सूत्रीय नियमितीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। परंतु राज्य शासन द्वारा नियमितीकरण की मांग पर विचार न करते हुए अपनी दमनकारी नीतियों का प्रयोग कर 12 जुलाई को स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारियों पर एस्मा लागू किए जाने की सूचना दी गई है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों एवं आंदोलन के स्वतंत्रता को हनन करते हुए हड़ताल समाप्त कर कार्य करने को बाध्य किया जा रहा है। जो कि 2018 के जन सूचना पत्र के बिंदु क्रमांक 11 में किए गए नियमितीकरण के वादे को पूरा ना करने से मजबूरन हमें हड़ताल में जाने हेतु बाध्य किया गया है। जिसके कारण हम सर्व विभाग के संविदा कर्मचारी विरोध करते हुए सामूहिक त्यागपत्र देने के लिए मजबूर हैं।
राज्य शासन ने स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारियों पर लागू किया एस्मा एक्ट
राज्य शासन ने स्वास्थ्य कर्मचारियों पर एस्मा (ESMA) लगा दिया है। एस्मा लागू होने के चलते हड़ताल पर गए कर्मचारियों पर अब सेवा मुक्त किए जाने जैसी सख्त कार्यवाही की जा सकती है। एस्मा एक्ट लागू होने के बाद कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने सीएमएचओ डॉ.मधुलिका सिंह ठाकुर को कार्य पर उपस्थित नहीं होने वालों पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। जिसके बाद सीएमएचओ डॉ.ठाकुर ने सभी हड़तालरत कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है।
नोटिस में उल्लेख है कि राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (क्र.10 सन 1979) की धारा 4 की उप-धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा आदेश के जारी किये जाने के तारीख से, अनुसूची के भाग ‘कÓ के सरल क्रमांक (तीन) में विनिर्दिष्ट लोक स्वास्थ्य (छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) से संबंद्ध समस्त कार्यों और स्वास्थ्य सुविधाओं की अत्यावश्यक सेवाओं में कार्यरत डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी तथा एम्बुलेंस सेवाओं में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कार्य करने से इंकार किये जाने का प्रतिषेध करती है। अत: उक्त आदेश के परिपालन में तत्काल अपने कार्य पर उपस्थिति होवें अन्यथा आपके विरूद्ध उक्त आदेश के तहत् नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।