लोकसभा निर्वाचन-2024 : शासकीय अथवा अर्ध शासकीय विश्राम गृह, सर्किट हाऊस, गेस्ट हाऊस में नहीं कर सकेंगे राजनीतिक गतिविधियां ! कलेक्टर ने जारी किया आदेश…

रायगढ़, 18 मार्च 2024/ भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन-2024 कार्यक्रम की घोषणा पश्चात जिले में आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो चुकी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शकार्तिकेया गोयल द्वारा आदेश जारी किया गया है कि निर्वाचन घोषणा होने की तिथि से निर्वाचन समाप्ति तक कोई भी राजनीतिक दल के व्यक्ति, मंत्रीगण, सार्वजनिक उपक्रमों के पदाधिकारी आदि, शासकीय अथवा अर्ध शासकीय विश्राम गृह/उच्च विश्राम गृह आदि में चुनाव प्रचार-प्रसार अथवा राजनीतिक उद्देश्य से न तो ठहर सकते है और न ही वहां पर राजनीतिक गतिविधियां कर सकेंगे।


जारी आदेश में कहा गया है कि पात्रतानुसार ठहरने वाले व्यक्ति से निर्धारित राशि जमा कराकर विधिवत रसीद दी जाएगी। टेलीफोन हेतु पृथक रजिस्टर रखा जाएगा तथा किए गए कॉल हेतु निर्धारित राशि तुरंत प्राप्त कर ली जाएगी। साथ ही एक रजिस्टर में आगन्तुक का नाम, पता, ठहरने का प्रयोजन ली गई राशि इत्यादि का समस्त ब्यौरा अंकित किया जाएगा। एक व्यक्ति को अधिकतम 48 घंटे के लिए ही विश्राम गृह/उच्च विश्राम गृह आरक्षण किया जाएगा। उससे अधिक की अवधि के लिए कोई कक्ष आरक्षित नहीं किया जाएगा। कक्ष आरक्षण की दशा में 3 से अधिक वाहन विश्राम गृह/उच्च विश्राम गृह में संबंधित व्यक्ति को लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन विश्राम गृह/उच्च विश्राम गृह में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों को कक्ष आबंटित किए गए है, वहां किसी अन्य राजनीतिक दल के व्यक्ति को कक्ष आबंटित नहीं किया जाएगा।


  जब कभी भी प्रेक्षक या निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी उपरोक्त अभिलेखों की मांग करते हैं तो उन्हें अवलोकन हेतु अभिलेख उपलब्ध कराया जाएगा। शासकीय और अद्र्ध-शासकीय विश्राम भवनों, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस, ऑफिसर्स मेस इत्यादि का आरक्षण जिला मुख्यालयों में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तथा अन्य स्थानों पर तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी द्वारा किया जायेगा। कक्षों के आरक्षण में प्राथमिकता निर्धारित की जाएगी। निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं उनके कार्यालय के अधिकारी तथा निर्वाचन कार्य से संबंधित अन्य अधिकारी को प्राथमिकता दी जाएगी। यह ध्यान रखा जाएगा कि निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारीगण, प्रेक्षक आदि के लिये कक्ष सदैव आरक्षित रखा जाये। इसके उपरांत यदि कक्ष उपलब्ध रहते हैं, तो अन्य व्यक्तियों को उल्लेखित किये गये अनुसार आबंटित किये जा सकते हैं। यह प्रतिबंध निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक संपूर्ण रायगढ़ जिले में प्रभावशील रहेगा।

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