Raigarh News: विदित हो कि शराब पीकर वाहन चलाने पर मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माना राशि बढ़ा दी गई है । नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर दस हजार रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा, इसमें 6 माह के कारावास का प्रावधान है ताकि सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित किया जा सकें । सड़क दुर्घटनाओं में अंकुश लगाने जिले के विभिन्न थानाक्षेत्रों में प्रतिदिन वाहनों की जांच कर नियमानुसार मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही की जा रही है । इसी क्रम में कल 07 जनवरी को थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक शरद चंद्रा द्वारा वाहन चेकिंग दौरान तेज़ गति से ट्रेक्टर चला रहे ट्रेक्टर चालक गोपाल राठिया निवासी ग्राम कंचनपुर घरघोड़ा की जांच की गई। वाहन चला रहे गोपाल राठिया के पास लाइसेंस नहीं था और वह शराब सेवन किया हुआ था । थाना प्रभारी द्वारा बिना लायसेंस, शराब पीकर तेज गति से वाहन चलाने संबंधी मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 3/181, 184 और धारा 185 के तहत इस्तगासा तैयार कर न्यायालय पेश किया गया, जहां वाहन चालक को मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं में कुल ₹17,000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है ।
ढाबा संचालकों को हिदायत “ढाबा में शराब पीने-पिलाने पर होगी सख़्त कार्यवाही !
ढाबा पर अवैध रूप से शराब परोसने और ढाबा के समीप बेतरतीब रूप से वाहन खड़ी करने की शिकायत को लेकर आज थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक शरद चन्द्रा द्वारा थानाक्षेत्र के रायगढ़-धरमजयगढ़ तथा घरघोड़ा-लैलूंगा मुख्य मार्ग पर संचालित होने वाले समस्त ढाबा संचालकों को थाना तलब कर उनकी मीटिंग ली गई । थाना प्रभारी ने कड़े शब्दों में ढाबा संचालकों को हिदायद दी कि वे ढाबे में शराब सेवन होने ना दें, ढाबा में शराब पीने-पिलाने की सख्त मनाही है । ढाबे पर भोजन करने आये वाहन चालकों के वाहन सड़क पर खड़ी ना होने दें, वाहनों को खड़ी करने पार्किंग की व्यवस्था करें । कोई भी ढाबा संचालक ट्रक/ट्रेलर वाहन चालकों से कोयला, कबाड़ या अन्य वस्तुएं गलत तरीके से क्रय ना करें और कोई ढाबा में आये व्यक्ति की गतिविधियां संदिग्ध लगे तो तत्काल थाना प्रभारी के नंबर 94791-93218 या डायल 112 को सूचित करें और सुरक्षा की दृष्टि से ढाबो में सीसीटीवी कैमरे लगावें । थाना प्रभारी ने ढाबा संचालकों को चेताया कि उनकी टीम किसी भी समय किसी भी ढाबे को चेक करने आएगी, अवैधानिक गतिविधियां पाए जाने पर ढाबा संचालक पर कड़ी कार्यवाही की जावेगी ।